Torpa खूंटी-आधार के नामांकन केंद्र

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कृपया एक शहर को चुनें उसके आधार नामांकन केन्द्रों को देखने के लिए!
  • पूरा पता: PRAGYA KENDRA TORPA, NEAR HOSPITAL, HILL CHOWK, TORPA, Torpa, खूंटी, झारखंड - 835227

    संपर्क व्यक्ति: AWADHESH KUMAR CHOUDHARY

    मोबाइल नंबर: 9431563463

    आरंभ करने की तिथि: 01/04/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

    →इन्टरनेट के द्वारा मुलाकात की सुविधा उपलब्ध

  • पूरा पता: PARAGYA KENDRA, PANCHYAT - DORMA, BLOCK - TORPA, Torpa, खूंटी, झारखंड - 835227

    संपर्क व्यक्ति: AJIT KUMAR ROY

    मोबाइल नंबर: 9431991912

    आरंभ करने की तिथि: 18/07/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

    →इन्टरनेट के द्वारा मुलाकात की सुविधा उपलब्ध

  • पूरा पता: PARAGYA KENDRA, PANCHYAT - TORPA WEST , BLOCK - TORPA, Torpa, खूंटी, झारखंड - 835227

    संपर्क व्यक्ति: JEETENDRA KUMAR SAHU

    मोबाइल नंबर: 9905135159

    आरंभ करने की तिथि: 18/07/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

    →इन्टरनेट के द्वारा मुलाकात की सुविधा उपलब्ध

  • पूरा पता: Block Compound Torpa, Block Compound Torpa, Torpa, खूंटी, झारखंड - 835227

    संपर्क व्यक्ति: Dipak kumar

    मोबाइल नंबर: 9334992627

    आरंभ करने की तिथि: 07/08/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

  • पूरा पता: Pragya Kendra, Panchayat-Block Head, Block-Torpa, District-खूंटी, Torpa, खूंटी, झारखंड - 835227

    संपर्क व्यक्ति: Abhinov Kumar Choudhary

    मोबाइल नंबर: 9304483674

    आरंभ करने की तिथि: 04/12/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

    →इन्टरनेट के द्वारा मुलाकात की सुविधा उपलब्ध

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आधार के लिए प्रमाण पत्र
  • आधार नामांकन का कोई शुल्क नहीं है।
  • नए आधार कार्ड के लिए आप अपनी पहचान और पते के प्रमाण के साथ भारत में किसी भी प्राधिकृत्त नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
  • यू.आई.डी.ए.आई. 18 पहचान प्रमाण और 33 पते के प्रमाण दस्ता‍वेजों को स्वीकार करता है। कृपया, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य दस्ता‍वेजों की सूची हेतु यहां क्लिक करें। (link is external) इलैक्शन फोटो आई.डी. कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड पहचान और पते के कॉमन प्रमाण हैं।
  • पेन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जैसे प्रमाण-पत्र आदि, पहचान के प्रमाण स्वीकार्य हैं जिन पर फोटो लगा हो।
  • पते के प्रमाण के रूप में पानी-बिजली का बिल/टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज स्वीकार्य हैं बशर्ते बिल तीन महीने से पुराना न हो।